छत्तीसगढ़राजनीति

मरवाही उप निर्वाचन 2020 : विधानसभा एवं लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान 3 से 7 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एक्जिट पोल प्रतिबंधित

रायपुर 16 अक्टूबर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न प्रदेशों के लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर सुबह छह बजे से 7 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए तीन नवंबर को मतदान होना है। मरवाही विधानसभा समेत विभिन्न उप निर्वाचनों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगाई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के मतदान सर्वेक्षणों (ओपिनियन पोल) के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

श्रीमती कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत देश के विभिन्न लोकसभा एवं विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही में 3 नवंबर 2020 को मतदान दिवस की सुबह 6 बजे से अंतिम चरण के मतदान दिवस 7 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति के आधे घंटे बाद अर्थात शाम साढ़े छह बजे तक देश में मीडिया द्वारा एक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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