छत्तीसगढ़

महासमुंद पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही, 610 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब जप्त, लगभग 50 बोरी महुआ पास मौके पर किया गया नष्ट, आरोपी गिरफ्तार….

आरोपी द्वारा तलघर व सुरंग बनाकर कर रहा था अवैध शराब निर्माण

महासमुंद :- थाना प्रभारी सरायपाली वीणा यादव व हमराह स्टाफ द्वारा लगातार अवैध शराब बिक्री व परिवहन करने वालो पर कडी नजर रखी जा रही थी कि दिनांक 19.02.21 को सूचना मिला कि थाना सरायपाली के दूरस्थ ग्राम रिसेकेला में एक व्यक्ति द्वारा सुनियोजित तरीके से भारी मात्रा में अवैध शराब निर्माण कर कुछ दिनों से दूरस्थ व जंगली इलाका होने का फायदा उठाकर सारंगढ़, बलोदा बाजार व सरायपाली क्षेत्र में रातो रात खपा दिया जाता है ।

उक्त सूचना तस्दीक पर निरीक्षक वीणा यादव एवं टीम द्वारा बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कारवाही किया गया जिसमें आरोपी शिवलाल डड़सेना पिता मायाधर डड़सेना उम्र 44 वर्ष सा0 रिसेकेला थाना सरायपाली के घर में अलग-अलग जगह 04 भट्टी चढ़ाकर भारी महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था । प्रारंभ में कम मात्रा में शराब मिलने से तथा आरोपी द्वारा पुलिस की टीम को और शराब नहीं चलो मुझे थाना ले चलो कहने की बात पुलिस की टीम को संदेह हुआ कि आरोपी द्वारा शराब को आसपास कहीं छुपा के रखा गया है। जिसके बाद आरोपी के घर में सघन चेकिंग करने पर जमीन के नीचे सुरंग होने जैसा आभास पुलिस को टीम को मिला। तथा घर की फर्श पर सीमेंट का नया गिलाव चढ़ा हुआ था जो पूरी तरह से सूखा नहीं था ।

पुलिस की टीम द्वारा तत्काल फर्शी पत्थर को हटाकर देखने पर पुलिस टीम को शराब का जखीरा मिला जिसमें आरोपी द्वारा तलघर एवं सुरंग बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब एवं महुआ लहान को रखा गया था। आरोपी को उक्त अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर निर्माण एवं विक्रय करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से मौके पर जमीन के अंदर छुपा कर रखे (1) 6 नग आसमानी नीला कलर का प्लास्टिक डिब्बा जिसमें प्रत्येक में लगभग 70 -70 लीटर (2) एक आसमानी प्लास्टिक डिब्बा जिसमें 30लीटर (3) दो आसमानी रंग के जरीकेन में 20-20 लीटर (4) एक सफेद जारीकेन में भरा हुआ 30 लीटर (5) 2 नग सफेद रंग की जरकिन में 20- 20 लीटर महुआ शराब (6)2 नग पिला जरीकेन में 20- 20 लीटर महुआ शराब (7) एक सफेद जरकिन में 10 लीटर महुआ शराब तथा देशी शराब बनाने बर्तन तथा पाईप व अन्य सामग्री जुमला 610 लीटर महुआ शराब कीमती लगभग 1,22,000/- को समक्ष गवाह जप्त कर सील बंद किया गया तथा मौके में ही पास(लहान) को मौके पर नष्ट किया गया। बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2 ) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से थाना सरायपाली में लाकर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0 अधिकारी(पु) सरायपाली श्री विकास पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक वीणा यादव, उपनिरीक्षक अनिल पालेश्वर, सहायक उपनिरीक्षक मुरलीधर, प्रधान आरक्षक 144 अशोक बाघ , 84 रामकृष्ण साहू ,महिला प्रधान आरक्षक 221 हेमाद्री देवता ,आरक्षक 249 चंद्रमणि यादव, 438 टीकाराम नायक ,514 दिलीप पटेल ,928 सतीश साहू, 455 राकेश कुमार ,599 योगेंद्र बंजारे, 556 भूपेश कुमार प्रधान, 447 खगेश ध्रुव एवं समस्त थाना स्टाफ का योगदान रहा। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

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