छत्तीसगढ़

गलत अकॉउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाये तो आप क्या करें ?

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दोस्तो हम सभी को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है. गलती से बैंक अकाउंट नंबर डालते वक्त एक भी डिजिट इधर-उधर हो जाने पर आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है!

आजकल इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते इस्‍तेमाल के साथ ही इस तरह की गलतियों की संख्‍या भी बढ़ रही है! साथ ही कभी कभी बैंक जाकर मैन्युअली पैसे ट्रांसफर करते समय खाता नम्बर लिखते समय हमसे ये गलती हो सकती है।

▪क्या करें

तुरंत अपने बैंक को इस बारे में सूचना देना चाहिए।
अगर आपने गलती से दूसरे व्‍यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें. ऐसा फोन, ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर रहेगा कि आप जल्‍द से जल्‍द ब्रांच मैनेजर से यक्तिगत मिलकर ही सूचना दे।

जिस बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, किए हैं, सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है. अपने बैंक को हुए ट्रांजैक्‍शन के बारे में विस्‍तार से जानकारी देना चाहिये!

इसमें ट्रांजैक्‍शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफर हुए हैं आदि की जानकारी देना आवश्यक होता है। आपको यह साबित करना होगा कि पैसे भूल से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं. इसके लिए आप स्क्रीनशॉट को भी पेश कर सकते हैं!

अगर सेंडर और रिसीवर के अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो यह प्रॉसेज जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन अगर रिसीवर का अकाउंट दूसरे बैंक में है तो थोड़ा समय लगता है!

दूसरा बैंक होने के हालात में जिस बैंक अकाउंट में आपने भूल से पैसे ट्रांसफर किए हैं उस बैंक की ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी, बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. साथ ही बैंक आपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं. इसलिए आपको उस बैंक को सारी स्थिति से अवगत कराना होगा. इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को ​सूचित करेगा और पैसे आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा,रिसीवर के अनुमति के पश्चात ही आपका अमाउंट आपके खाते में वापस आ सकता है। गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है. लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ न्यायालय केश दर्ज में कर सकते हैं।

प्रोसेस तक खाता को कराए होल्ड

सायबर सेल कोरबा ने बताया की आपके बैंक में शिकायत करने से पहले थाना/सायबर सेल में सूचना देकरए सूचना की कॉपी बैंक में लेजाकर दिखानी होगीएएवम प्रोसेस होने तक बैंक के माध्यम से रिसीवर के खाते को होल्ड कराना होगा जिससे कि वह आपका अमाउंट न निकाल सके ।

सावधान रहें सुरक्षित रहें
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𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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