छत्तीसगढ़

खरसिया के “तारा पैलेस होटल” में अवैध हुक्का बार का संचालन, होटल संचालक पर “कोटपा एक्ट” के तहत की गई कार्यवाही….

रायगढ़ । कल दिनांक 07.08.2022 के रात्रि पुलिस चौकी खरसिया प्रभारी उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम को मुखबिर से सूचना मिला कि तारा पैसे पैलेस होटल के बेसमेंट हॉल में होटल का मालिक दीपक अग्रवाल बिना अनुमति के हुक्का बार चला रहा है और ग्राहकों के लिए खाना और हुक्का, पानी की व्यवस्था किया जाता है । सूचना पर कार्यवाही के लिए तत्काल चौकी प्रभारी नंदकिशोर गौतम चौकी के सहायक उपनिरीक्षक पी.आर. मोहंती, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, त्रिभुवन सिदार और दो गवाहों को लेकर होटल तारा पैलेस में रेड किया गया ।

होटल का संचालक दीपक अग्रवाल पिता स्वर्गीय विजय कुमार अग्रवाल 36 साल निवासी छपरी गंज खरसिया के द्वारा होटल के बेसमेंट हॉल में युवकों को खाने के स्थान पर ही हुक्का पानी की सुविधा उपलब्ध कराकर हुक्का पिलाते मिला जिसे चौकी प्रभारी गौतम हुक्का बार संचालन के संबंध में नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने कहा जिस पर होटल के संचालक हुक्का बार चलाने का कोई कागजात नहीं होना बताया ।

मौके पर पुलिस टीम द्वारा होटल संचालक के कब्जे से 5 नग हुक्‍का पिलाने का उपकरण, पोलो चारकोल 01 पैकेट, 02 फ्लेवर पैकेट, 02 पैकेट तंबाकू युक्त हुक्का मसाला जप्त किया गया । होटल संचालक दीपक अग्रवाल का कृत्य धारा 4/21 सिगरेट व तंबाकू का उत्पादन प्रतिषेध व व्यापार वाणिज्य उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय होने पर अंतर्गत धाराओं कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा खरसिया न्यायालय पेश किया गया है ।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!