छत्तीसगढ़

यूरिया खाद सप्लाई करने के नाम पर कृषि केन्द्र के व्यापारियों से एडवांस लेकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 02 आरोपी मुम्बई से गिरफ्तार…

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बालोद :- थाना गुण्डरदेही के अपराध क्रमांक-307/2020,धारा-420 भादवि, थाना देवरी के अपराध क्रमांक-105/2020 धारा-420 भादवि एवं थाना गुरूर चौकी कंवर के अपराध कंमाक-321/2020, धारा-420,34 भादवि में यूरिया खाद सप्लाई करने के नाम पर एडवांस लेकर ठगी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु मुम्बई, महाराष्ट्र रवाना किया गया था। जिसमें प्रकरण के 02 आरोपितों गौरव अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल उम्र 28 वर्ष साकिन पत्थलगांव जशपुर रोड, जिला जशपुर-हाल मुकाम हफ टाउन गार्डन फेस 01 रूम नं. 1008 थाना मीरारोड, कनकिया, जिला-ढाणे, महाराष्ट्र एवं सचिन कुमार पिता राजेश कुमार पता-बादशाहपुर कादरपुर रोड, गुडगांव, हरियाणा हाल मुकाम हफ टाउन गार्डन फेस 01 रूम नं. 1008 थाना मीरारोड कनकिया जिला ढाणे महाराष्ट्र को दिनांक 03.01.2021 को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर बालोद लाया गया । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- थाना गुण्डरदेही क्षेत्र में दिनांक 13.07.2020 को आरोपी अपने मोबाईल नम्बर से अतुल फर्टीलाईजर के नाम पर रवि कृषि केन्द्र गुण्डरदेही के संचालक ललित जैन ग्राम-सिकोसा के मोबाईल नम्बर 9424116466 में फोन लगाकर यूरिया खाद के रायपुर में रेक लगने के संबंध में बताया, जिस पर 400 यूरिया बोरी खाद की खरीदी के संबंध में बात कर 80000 हजार रूपये एडवांस लेने के लिए ट्रेवल एजेंसी दुर्ग से संपर्क कर एक ड्रायबर को मुझे दुर्ग से गुण्डरदेही जाना है, कहकर ड्रायवर को गुण्डरदेही बुलाया जब वह गुण्डरदेही गया तो आरोपी ने ड्रायवर को बोला कि तुम गये हो तो लक्ष्मी कृषि केन्द्र जाना तथा वहां से 80000 हजार लेकर आना है, कहने पर ड्रायवर वहां जाकर रूपये ले आया तथा अपना किराया भाडा काटकर 78500 रूपये दुर्ग के टूर एण्ड ट्रेवल के संचालक कुकरेजा के पास छोड दिया जिसे संचालक 1200 रूपये अपना कमीशन काटकर 77300 रू. आरोपी गौरव अग्रवाल के एकाउण्ट नम्बर 371801501714 में जमा कर दिया।

जिसे आरोपी ने अपने साला सचिन कुमार पिता राजेश कुमार के खाता नम्बर 051401511704 में ट्रान्सफर कर दिया था। आरोपी और उसका साला सचिन उक्त लेनदेन में साथ-साथ काम करते थे। इस प्रकार दोनो आरोपी द्वारा कृषि केन्द्र के संचालक ललित जैन को 80000 रू. लेकर खाद नही पहुंचाकर उसके साथ

धोखाधड़ी किया गया है, जिस पर गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक-307/2020,धारा-420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी प्रकार आरोपी इन्टरनेट से मोबाईल नम्बर तथा अन्य विवरण निकालकर दिनांक 24.07.2020 को चौकी कंवर थाना गुरूर क्षेत्र के एकता कृषि केन्द्र सनौद के संचालक संतोष गंगबेर पिता हरखराम गंगबेर के मोबाईल में मुरादाबाद के अपने एक दोस्त के नाम से लिये मोबाईल नम्बर 7786854328 से स्वयं को मनीष मधु फर्टीलाईजर का सेल्समैन बताकर 1200 बोरी यूरिया खाद का सौदा तय कर एडवांस 150000 रूपये राज इन्टर प्राईजेस बादशाहपुर गुडगांव के खाता नम्बर 917020055559530 में 3 प्रतिशत के कमीशन पर गाड़ी ड्रायवर तथा पैसा ट्रांसफर करने वाले का कमीशन कटवाकर 142800 रूपये ट्रांसफर कराया। बाद में उक्त राशि को राज इंटरप्राईजेस से नगद प्राप्त कर एकता कृषि केन्द्र के संचालक से धोखाधड़ी किया है,जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गुरूर चौकी कंवर के अपराध कंमाक-321/2020, धारा-420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी प्रकार इन्टरनेट पर ही सर्च कर मोबाईल नम्बर व विवरण निकालकर आरोपी ने दिनांक 06.08. 2020 को थाना देवरी क्षेत्र के पटेल कृषि केन्द्र नाहंदा के संचालक टुमन लाल पटेल पिता स्व. पंचूराम पटेल ग्राम नांहदा के मोबाईल में अपने मोबाईल नम्बर 9311542066 से स्वयं को अतुल इंटरप्राईजेस रायपुर का संचालक बताकर रायपुर में खाद रेक लगी है जिसमें खाद के लिए एडवांस के तौर पर 60000 रूपये का सौदा तय कर गाड़ी ड्रायवर एवं पैसा ट्रांसफर करने वाले का कमीशन कटवाकर 58500रू. आरोपी अपने आईसीआईसीआई बैंक के खाता क्रमांक 371801501714 में ट्रांसफर करवाकर धोखाधड़ी किया गया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना देवरी के अपराध क्रमांक-105/2020 धारा-420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

जिला बालोद के तीन अलग-अलग थानो में पंजीबद्ध उक्त अपराधों के विवेचना के क्रम में आरोपियों की पतासाजी व गिरफ्तारी हेतु सायबर सेल बालोद से तकनीकी विवरण तथा आरोपी के बैंक खाता का आहरण विवरण प्राप्त कर उसका अध्ययन कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशन में विशेष टीम मुम्बई भेजी गई थी। जो मुम्बई में मीरा रोड स्थित आरोपी के ठिकाने से बडी सजकता से उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ठाणे से 02 नफर आरोपियों गौरव अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल एवं सचिन कुमार पिता राजेश कुमार को ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर बालोद लाया गया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जिला के अलावा जिला सरगुजा तथा जिला जसपुर में भी समान प्रकार के अपराध घटित करना बताया गया। संबधित जिलो को इस तारतम्य में सूचित किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक रेडमी A7 और एक वीवो Y11 मोबाईल हैण्डसेट जप्त किया गया है तथा मामले के अग्रिम विवेचना में आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर धोखाधड़ी कर प्राप्त किये रूपयों की बरामदगी की जानी है।

तरीका वारदात- आरोपी गौरव अग्रवाल का पूर्व में पत्थल गांव, जिला जशपुर में यूरिया खाद व अन्य रासायनिक उर्वरक बेचने का दुकान था। उक्त अनुभव का उपयोग करते हुए आरोपी इन्टरनेट से एरिया वाईज कृषि केन्द्रो के संबंध में जानकारी प्राप्त कर, कृषि केन्द्रो के संचालकों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उन्हें फोन करके यूरिया सप्लाई करने विश्वास मे लेकर संचालकों से एडवांस रूपये लेकर यूरिया खाद न भेजकर उनसे ठगी किया करता था। इसके लिए वह इन्टरनेट से क्षेत्र विशेष के ट्रेवल एजेंसी का विवरण प्राप्त कर उनसे ऑनलाईन गाडी बुक कराकर गाड़ी के ड्रायवर के माध्यम से रूपये उठवाता था। बाद में उक्त रूपये को जल्दीकैश जैसे कैश सैटलमैंट एजेंसी के माध्यम से अपने या किसी अन्य के एकाउण्ट में लेता था। ट्रेवल एजेंसी तथा कैश सैटलमैंट एजेंसी अपना-अपना कमीशन काटकर आरोपी के एकाउण्ट में पैसे भेजा करते थे। आरोपी पकड़ में न आये इसलिए आगरा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, कलकत्ता तथा मुम्बई जैसे शहरों में थोड़े समय के लिए रहकर अपना ठिकाना बदलते रहता था।

उक्त धोखाधड़ी के प्रकरण को सुलझाने व आरोपियो की गिरफ्तारी मे डीएसपी श्री दिनेश कुमार सिन्हा, निरीक्षक श्री रोहित मालेकर , निरीक्षक श्री नवीन बोरकर, उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सहायक उपनिरीक्षक श्री भूजबल साहू , प्रधान आरक्षक राकेश साहू , सायबर सेल से प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र , आरक्षक पूरन देवांगन, आरक्षक योगेश पटेल ,आरक्षक विपिन गुप्ता, आरक्षक राहुल मनहरे का सराहनीय भूमिका रहा। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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