छत्तीसगढ़

बालोद : एम वे AIM-WAY कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी का एक और फरार आरोपी को पुलिस गिरफ्तार..

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बालोद :- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बालोद अंतर्गत एम वे AIM-WAY कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी शाखा बालोद में एजेन्ट के माध्यम से सन 2013 में 2,50,000 रूपये एवं सन 2014 में 2,50,000 रूपये प्रार्थीया राजकुमारी यादव पति स्व. किसनलाल यादव निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने एस.बी.आई. खाते से रिटायरमेंट का पैसा निकालकर बालोद स्थित एम वे कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी में पैसा जमा किया था। प्रार्थिया के पति की मृत्यु दिनांक 01.03.2017 को हो गई। परिपक्वता की तिथि पूर्ण होने पर भाटिया काॅम्पलेक्स राजनांदगांव रोड बालोद स्थित उक्त कंपनी द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया और आॅफिस बंद कर फरार हो गए। प्रार्थीया एम वे कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय बिट्ठल रूखमणी पैलेस पांचवी मंजिल प्लाट नंबर 283 वेस्ट हाईवे कोर्ट रोड लक्ष्मी नगर नागपुर (महाराष्ट्र) जाकर पता की तो कंपनी का आॅफिस बंद होना तथा संचालकों का फरार हो जाना पता चला। उक् संबंध में संचालकों के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 216/2018 धारा 420, 34 भादवि एवं 3, 4, 5 ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 तथा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 कायम कर विवेचना में लिया गया।

कंपनी की स्थापना निर्माण कार्य बिल्डिंग बनाने इत्यादि के लिये किया गया था। परन्तु कंपनी के डायरेक्टर द्वारा 02 वर्ष, 03 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष, 09 वर्ष, 11 वर्ष का इंश्योरेंस प्लान बनाकर निवेशकों से ठगी की गई है।
इस चिटफण्ड कंपनी द्वारा जिला बालोद के लगभग 150 निवेशकों से 25 लाख रूपये से अधिक की ठगी की गई है। इस कंपनी में 04 मुख्य डायरेक्टर है। डायरेक्टर सुनीता सिंह और मनोज अग्निहोत्री के 1000-1000 शेयर है तथा डायरेक्टर धर्मेन्द्र सिंह और रवि कांबले के 22500-22500 शेयर है। पूर्व में डायरेक्टर सुनीता सिंह और मनोज अग्निहोत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य दोनों डायरेक्टर की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

मामले को गंभीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री डी.आर. पोर्ते के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक बालोद श्री दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी के पतासाजी हेतु नागपुर (महाराष्ट्र) रवाना किया गया था। जिसमें प्रकरण के आरोपी रवि माधव राव कांबले पिता स्व. श्री माधव राव कांबले उम्र 34 वर्ष निवासी 105 रघुजी नगर, थाना शक्करदरा नागपुर (महाराष्ट्र) वर्तमान पता विजन सिटी, फ्लैट नं. 105 प्रथम तल एफ बिल्डिंग मालवाड़ा जामुड़मावड़ थाना वड़गांव पुणे (महाराष्ट्र) को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में आरोपी डायरेक्टर सुनीता सिंह पति धर्मेन्द्र सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) को दिनांक 10.06.2019 को गिरफ्तार की गई है तथा आरोपी डायरेक्टर मनोज अग्निहोत्री पिता चन्द्रप्रकाश अग्निहोत्री उम्र 50 वर्ष निवासी नागपुर (महाराष्ट्र) को दिनांक 07.01.2020 को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य फरार डायरेक्टर का पता तलाश किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण के आरोपी के पतासाजी एवं गिरफ्तारी में उनि. शिशिर पाण्डेय, महिला प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी, आरक्षक योगेश सिन्हा, आरक्षक संदीप यादव, आरक्षक विपिन कुमार गुप्ता एवं सायबर सेल से आरक्षक पुरन देवांगन, आरक्षक मिथलेश यादव की सराहनीय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी:- रवि माधव राव कांबले पिता स्व. श्री माधव राव कांबले उम्र 34 वर्ष निवासी 105 रघुजी नगर, थाना शक्करदरा नागपुर (महाराष्ट्र) वर्तमान पता विजन सिटी, फ्लैट नं. 105 प्रथम तल एफ बिल्डिंग मालवाड़ा जामुड़मावड़ थाना वड़गांव पुणे (महाराष्ट्र)
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