छत्तीसगढ़

बिलासपुर : हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब का अवैध परिवहन करते हुए एक युवक गिरफ्तार..

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बिलासपुर:- दिनांक 03.05.2021 को सउनि उमेश उपाध्याय हमराह स्टाफ आरक्षक 1280,231 के साथ पेट्रोलिंग डयूटी पर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम जोकी ओव्हर ब्रीज के नीचे मोटर सायकल क्रमांक CG 10 BD 4241 हीरो आई स्मार्ट में एक व्यक्ति प्लास्टिक के थैला में 05 लीटर वाली प्लास्टिक जैरिकेन में हाथ भटठी से बना शराब अवैध रूप से गनियारी से उसलापुर की ओर आ रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के घटना स्थल ओव्हर ब्रीज हाफा जोकी रोड से आ रहा है इस सूचना पर घेराबंदी करने रवाना हुआ था कि मोटर सायकल क्रमांक CG 10 BD 4241 का चालक आया जो मोटर सायकल के हैण्डल पर एक प्लास्टिक के थैला में 05 लीटर वाली प्लास्टिक जैरिकेन में भरा व एक मेंगो जूस वाली बाटल में आधा लीटर हाथ भटठी से बना शराब अवैध रखा मिला नाम पूछताछ करने पर अपना नाम भरत भूषण कौशिक पिता अमीलाल कौशिक उम्र 39 वर्ष ग्राम गोकुलपुर थाना कोटा का निवासी रहना बताया।

जिसे घटना स्थल पर अवैध रूप से शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर कोई वैध दस्तावेज या लाससेंस नही होना बताया गवाहों की उपस्थिति में मुताबिक जप्ती पत्रक के शराब एवं मोटर सायकल को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। प्रकरण गैर जमानतीय होने से आरोपी भरत भूषण कौशिक निवासी गोकुलपुर को सुरक्षार्थ थाना लेकर आया। विधिवत कार्यवाही कर धारा 34(2) 59(क) आबकारी अधिनियिम का अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी को दिनांक 03.05.2021 के 15.50 बजे गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण में थाना प्रभारी सकरी सागर पाठक, सउनि उमेश उपाध्याय, प्रधान आर छोटेलाल जलतारे, आरक्षक हितेन्द्र लोनिया एवं मनीष साहू की विषेष भूमिका रही। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

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