बिलासपुर : नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी, शादी का झांसा देकर आरोपी करता रहा लगातार शारीरिक शोषण आरोपी गिरफ्तार..
बिलासपुर :- प्रार्थी दिनाॅक 02.11.2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की घर पर परिवार वालों के साथ थी। शाम करीबन 06.00 बजे प्रार्थी की पत्नी उसे फोन कर बतायी कि उसकी नाबालिक लड़की शाम 04.00 बजे घर से कही चली गई है पता नही चल रहा है सूचना पाकर प्रार्थी तत्काल घर आकर अपनी लड़की का आसपास पता तलाश किया कोई पता नही चला ऐसा प्रतीत होता है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया जिस पर श्रीमान उ.म.नि. एवं व. पु. अ. पारूल माथुर के निर्देषन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन के मार्गदर्षन एवं थाना प्रभारी सकरी उ.नि. सागर पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा था कि दौरान पतासाजी के सूचना मिला कि आरोपी अहपृत नाबालिक बालिका आरोपी के घर में ब्राम्हण पारा थाना सकरी में है कि सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिष देकर पकड़कर पूछताछ करने पर अपना राहूल तिवारी पिता राजेश तिवारी उम्र 23 साल साकिन ब्राम्हण पारा थाना सकरी का होना बताया एवं दिनाॅक घटना को अपहृता को भगाकर साथ में ले जाकर शारीरिक संबंध करना बताया जिसके कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया और आरोपी को पुलिस टीम कब्जे में लेकर अपहृता के साथ थाना आये।
बाद विवेचना पर से अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गई एवं आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड लेकर केन्द्रीय जेल बिलासपुर दाखिल किया गया।
नाम आरोपी- राहूल तिवारी पिता राजेश तिवारी उम्र 23 साल साकिन ब्राम्हण पारा थाना सकरी जिला बिलासपुर